नई गाइडलाइंस के मुताबिक व्यापारिक प्रतिष्ठान सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक ही खुल सकेंगे. बाज़ारों की साप्ताहिक बंदी का कड़ाई से पालन करवाया जाएगा. नई गाइडलाइंस के मुताबिक राज्य में जिम, स्पा सेंटर शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, सैलून, मनोरंजन पार्क, थिेटर, ऑडिटोरियम आदि 50 फीसदी क्षमता के साथ ही खुल सकेंगे. सभी खेल संस्थान, स्टेडियम,खेल मैदान भी खिलाड़ियों के प्रशिक्षण लिए 50 फीसदी क्षमता के साथ ही खुलेंगे. होटल, रेस्तरां, भोजनालय, ढाबा भी 50 फीसदी क्षमता के साथ ही खुलेंगे. तो वहीं होटलों में स्थिक कॉफ्रेंस हॉल, स्पा और जिम का संचालन भी 50 फीसदी क्षमता के साथ ही होगा.