उत्तराखंड- उत्तराखंड के शिवालिक एलीफेंट रिजर्व को खत्म करने की सरकार की मंशा पर हाईकोर्ट ने ब्रेक लगा दिया है. सरकार के 24 नवम्बर 2020 को स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड में जौलीग्रांट एयरपोर्ट के विस्तार के लिए शिवालिक एलिफेंट रिजर्व को खत्म करने का निर्णय लिया गया था. जिसमें कहा गया कि, राज्य में विकास परियोजनाएं एलीफेंट रिजर्व के चलते प्रभावित हो रही हैं.

दिल्ली की सौम्या टंडन और प्रदेश के लगभग 80 पर्यावरण प्रेमियों ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखा. जिसमें मामले का संज्ञान लेने व राज्य हित में निर्णय लेकर सरकार और अधिकारियों को दिशा-निर्देश देने की मांग की गई.
जिसके बाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायधीश वाली खंडपीठ ने शिवालिक एलिफेंट रिजर्व को खत्म करने के मामले में केंद्र, राज्य सरकार, केन्द्र सरकार और वाइल्ड लाइफ बोर्ड को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने सभी को चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है. पत्र का संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवि मलिमथ और न्यायमूर्ति आलोक वर्मा की खंडपीठ ने केन्द्र, राज्य सरकार और वाइल्ड लाइफ बोर्ड से जवाब मांगा है.
More Stories
उत्तराखंड पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, किसी से छिनी तो किसी को मिली ज़िम्मेदारी !
26 को घरों से निकलने से पहले ज़रुर जान लें, ये रुट प्लान !
कुंभ में डुबकी लगाने के लिए नियमों का पालन जरुरी, जाने क्या हैं, ये नियम !