उत्तर प्रदेश , गोरखपुर– भरा “ग़लत पता” तो लगेगा ज़ुर्माना ! जी हां आपने ठीक पढ़ा. अब आप इस महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में ठीक से समझ भी लें. अगर आप उत्तर-प्रदेश के गोरखपुर से ज़िले के रहने वाले है, तो ये ख़बर आपके लिए बड़े काम की है. क्योंकि अब गोरखपुर में डीएल बनवाने पर आपको सावधान रहने की ज़रूरत है. वरना आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है.
जानकारी के मुताबिक गोरखपुर में ड्राइविंग लाइसेंस भरते समय सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक भरना होगा। डीएल भरने हेतु गलत पता भरना आवेदनकर्ता को भारी पड़ सकता है। यदि ऐसा हुआ, तो उन्हें पता बदलने के लिए 400 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा।

हालांकि स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस के ना पहुंचने पर परिवहन कार्यालय में आए दिन शिकायतें आती रहती हैं। ऐसा केवल आवेदन के समय गलत पता भरने की वजह अकसर होता रहता है। ऐसे हालातों में आरटीओ के पास लाइसेंस वापस आ जाता है।
गलत पता होने की वजह से लोगों का लाइसेंस उनके पास तक नहीं पहुंच पाता है। पता परिवर्तन कराने के लिए लोगों को 400 रुपये शुल्क देना पड़ता है। ये शुल्क भरने के बाद दोबारा उनके पते पर स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस को भेजा जाता है।

श्याम लाल, एआरटीओ प्रशासनीय, ने बताया कि 400 स्मार्ट कार्ड वर्तमान में केवल ड्राइविंग लाइसेंस में पता गलत होने की वजह से वापस आए हैं। ऐसे आवेदकों की लिस्ट परिवहन कार्यालय में मुख्यालय द्वारा भेजी गई है। जिसमें निर्देश दिया गया है, कि जिन लोगों ने ड्राइविंग लाइसेंस में पता सही नही भरा है उन्हें कार्यालय में अपने आधार कार्ड के साथ उपस्थित होना पड़ेगा और अगर पता गलत हो तो पता परिवर्तन कराने के लिए 400 रुपये शुल्क भरना पड़ेगा।

जब ये प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, उसके बाद लोगों का लाइसेंस सही पते पर दोबारा भेजा जाएगा। श्याम लाल ने ये भी बताया, कि लाइसेंस आवेदन के लिए जिसने पता सही भरा है, फिर भी उसका लाइसेंस नहीं मिल पाया है, तो उसे अपने पते का प्रमाण पत्र लेकर कार्यालय में उपस्थित होकर पते की पुष्टि करानी होगी। इसके बाद ही उनका लाइसेंस उनके पते पर भेज दिया जाएगा।
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