नेशनल डेस्क-नई दिल्ली- 13 जनवरी को सीबीआई ने बेंगलुरू की स्टील हाईपरमार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और इसके निदेशकों के खिलाफ 200 करोड़ रूपये से अधिक की बैंक धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है.

सीबीआई प्रवक्ता आरसी जोशी ने जानकारी देते हुए बताया, की एजेंसी ने बेंगलुरू और तमिलनाडु के सोलागिरी और कृष्णगिरी जिलों में कंपनी और आरोपितों से जुड़े परिसरों में बुधवार को छापेमारी की. अधिकारियों के मुताबिक सीबीआई ने इंडियन बैंक की शिकायत पर अपनी प्राथमिकी में कंपनी के अलावा, उसके निदेशकों- महेंद्र कुमार सिंघी व सुमन कुमार सिंधी और चार्टर्ड अकाउंटेंट मुकेश सुराना को भी नामजंद किया है.

CBI की FIR ने कंपनी के साथ ही उनके निदेशकों महेंद्र कुमार सिंघी और सुमन महेंद्र कुमार सिंघी चार्टर्ड अकांउटेंट मुकेश सुराणा का नाम भी शामिल किया है. बैंक ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है, कि कंपनी ने 2017-2019 के बीच ई-विजया बैंक और इंडियन बैंक के गठजोड़ से कर्ज सुविधा ली. आसी जोशी ने आगे बताया, कि खातों को अप्रैल 2019 में गैर निष्पादित परिसंपत्ति घोषित कर दिया गया और 2019 नवंबर में पता चला कि यह धोखाधड़ी थी. और इस धोखाधड़ी की वजह से इंडियन बैंक को 168.39 करोड़ रूपये और ई- विजया बैंक(बैंक ऑफ बड़ौदा) को 31.99 करोड़ रूपये का नुकसान हआ है.
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